Ration Card Name Add : ऐसे जोड़ें अपने सदस्य का नाम और लाभ पाने के लिए राशन कार्ड का नाम जोड़ें

Ration Card Name Add

Ration Card Name Add : दरअसल, हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने राज्य के सभी कलेक्टरों (रसद) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लोगों के नाम शामिल करने के आदेश जारी किए हैं।जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम शामिल करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निरीक्षण एवं निराकरण के कार्य का कलेक्टर नियमित पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन देंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की होगी जो अपने-अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे।Ration Card Name Add :

आपको बता दें कि बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक परिवार, एकल महिलाएं, कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, कचरा बीनने वाले परिवार, एकाधिक विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, पालनहार योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चे और परिवार, निःसंतान बुजुर्ग जोड़े, बुजुर्ग जोड़े जिनके केवल विकलांग बच्चे आदि हैं, उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।

गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदन और संलग्न प्रमाण पत्र की गहनता से जांच करे। यदि यह पाया गया कि आवेदक ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर नाम जोड़ा है तो ऐसी स्थिति में आवेदक का नाम निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध शुल्क वसूली आदि के संबंध में कार्यवाही भी की जायेगी।Ration Card Name Add :

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संबंधित अधिकारी आवेदन की गहनता से जांच करेंगे और फिर यदि आवेदन बिल्कुल सही पाया गया तो आवेदक का नाम सूची में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य या स्व-घोषणा पर कोई संदेह है, तो अधिकृत अपीलीय अधिकारी (एसडीएम/डीएसओ) संबंधित विभाग से पूछताछ कर सकते हैं और उनकी संतुष्टि के बाद ही नाम जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। शुरू कर दियाRation Card Name Add :

आवेदकों पर दो चरणों में कार्रवाई की जाएगी

इसके तहत प्राप्त आवेदनों पर दो चरणों में कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में, 17 सितंबर 2018 की अधिसूचना के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में समावेशन/बहिष्करण मानदंडों की श्रेणियों में प्राथमिकता लागू की जाएगी। यदि पहले चरण में शून्य लेबल अनुप्रयोग होते हैं, तो दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। द्वितीय चरण में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त शेष लंबित आवेदनों का 27 सितंबर 2018 की अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली सभी श्रेणियों में फीफो प्रक्रिया का पालन करते हुए निस्तारण किया जाएगा।

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